दो वर्ष से अधिक समय हो गया पुलिस कमिश्नरी लागू हुए लेकिन पुलिस का रवैया आज भी जैसा का तैसा
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों परलगाम लगाने के लिए प्रदेश के अधिकतर शहरों में लागू की पुलिस कमिश्नरी लेकिन सब हवा हवाई
दो वर्ष से अधिक समय हो गया पुलिस कमिश्नरी लागू हुए लेकिन पुलिस का रवैया आज भी जैसा का तैसा
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों परलगाम लगाने के लिए प्रदेश के अधिकतर शहरों में लागू की पुलिस कमिश्नरी लेकिन सब हवा हवाई
TIMES7NEWS : कानपुर अपने शौहर के भाई व उसके लड़के से परेशान महिला बेकनगंज थाने के चक्कर पे चक्कर लगाने के बाद जब न हुई सुनवाई तो पीड़िता अलकाब जहां पत्नी स्व.अब्दुल हक नेआईरा प्रेस क्लब में प्रेस कांफ्रेंस कर न्याय की गुहार लगाते हुए जेठ और उसके परिवारजनों पर उत्पीड़न करने करने का आरोप लगाते हुए बताया कि 92/12 हीरामन का पुरवा में 2013 मेंरहने के लिए मकान खरीदा था और 2019 शौहर अब्दुल हक का निधन हो गया, जिसके बाद से अलकाब सिलाई कढ़ाई का काम कर अपनी दो पुत्रियों की परवरिश वा अपना जीवन यापन कर रही थी, और उस गाढ़ी कमाई से अपना पेट काटकर कुछ पैसा इक्कठा किया था, जिससे वह अपना पुराना जर्जर मकान तुड़वाकर बनवा रही थी, तभी त्रिपाल वाले हाते हीरामन पुरवा निवासी जेठ अब्दुल वाहिद और उसका लड़का वेश उर्फ अन्नू ने आकर उसके मकान चल रहे काम को रुकवा दिया और अलकाब व उसको व उसकी बेटियों को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारपीट कर दी और मकान को अपने नाम करने को कहा कि अगर मकान नाम नहीं करोगी तो तुम्हे व तुम्हारी बेटियों को जान से मारने की धमकी दी।
जिसकी कई बार पीड़िता ने क्षेत्रीय पुलिस थाने में जाकर लिखित शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की और न ही आरोपियों पर कोई कार्यवाही,जबकि पीड़िता की माने तो आरोपियों द्वारा दी गई गलियों व धमकी की एक वीडियो भी सबूत के आधार पर है, जिसे पीड़िता ने बेकनगंज पुलिस को बताया और दिखाया लेकिन पुलिस फिर भी आरोपियों की पैरवी करने में जुटी है।
जिसकी वजह से परेशान पीड़िता ने आज सोमवार को आल इण्डियन रिपोर्ट्स एसोसिएशन ,आईरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी आवाज उच्च अधिकारियों के कानो तक पहुंचाने का प्रयास किया है,और न्याय की गुहार लगाई।
बड़ी गजब की बात है, कि जबतक पीड़ित आला अधिकारियों से फरियाद नही करता तबताक क्षेत्रीय थाना पुलिस आरोपियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती।