हाई कोर्ट के आदेश की हो रही खुलेआम अवहेलना
मस्जिदों में हो रही लाउडस्पीकर से आज़ान
इसी संदर्भ में हिन्दू समन्वय समिति के महानगर अध्यक्ष नें नौबस्ता थाने में दिया पार्थना पत्र
कानपुर :- हाई कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन और मस्जिदों में लाउडस्पीकर के शोर से नींद में खलल होने पर पीड़ित कुं. ब्रजराज सिंह राजावत हिन्दू समन्वय समिति के महानगर अध्यक्ष ने थाना नौबस्ता में की लिखित शिकायत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद से अजान मामले में अहम फैसला सुनाया है। इसलिए मस्जिदों से मोइज्जिन बिना लाउडस्पीकर अजान दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। उन आदेशों को ताक पर रख हो रही आज़ान जिस पर 29 मई को हिन्दू समन्वय समिति के महानगर अध्यक्ष , नें थाना नौबस्ता में प्रार्थना पत्र देकर लाउडस्पीकर पर रोक लगाने एवं हाई कोर्ट के आदेशों का पालन कराए जाने के लिए उठाई आवाज।
चीफ एडीटर :- सुशील निगम