शीर्ष अदालत ने माना बाबरी मस्जिद विध्वंस असामाजिक तत्वों द्वारा आरोपी 32 नेता साक्ष्य के अभाव में बरी
शीर्ष अदालत ने माना बाबरी मस्जिद विध्वंस असामाजिक तत्वों द्वारा आरोपी 32 नेता साक्ष्य के अभाव में बरी
आज 28 वर्षों के बाद सीबीआई की विशेष अदालत में बाबरी मस्जिद विध्वंस केस पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया केस में आरोपी 32 नेता जोकि अलग-अलग पार्टियों से थे जिनको बा इज्जत इस मामले में बरी कर दिया है,अदालत ने यह तो माना की बाबरी मस्जिद के विध्वंस में गुंबद पर चढ़ने वाले सभी आरोपी असामाजिक तत्व थे।जो भीड़ से आए और भीड़ में गुम हो गए उनमें कोई भी नेता नहीं दिखा प्रतिवादी पक्ष के वकील के अनुसार जो सीडी अदालत में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत की गई वह ओरिजिनल सीडी नहीं साबित हो पाई इसलिए बिना साक्ष्य के आरोपियों को अपराधी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और जब अपराध ही नहीं साबित होता तो आरोपियों को समाज में बाइज्जत रहने का अधिकार है, इसलिए साक्ष्य के अभाव में सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया गया इस तरह एक लंबे समय बाद एक बड़े एवं महत्वपूर्ण केस का पटाक्षेप हो गया।
एडीटर इन चीफ : सुशील निगम