ये वो प्लाट है जो मनोरमा गुप्ता को बेचा गया है
बूढ़पुर मछरिया में नही खतम हो पा रहा फर्जी दस्तावेजों द्वारा सरकारी जमीनों का विक्रय ।
सचिव प्रयाग आवास समिति लिमिटेड के सचिव अशोक कुमार यादव पर केडीए की कार्यवाही।
ये 1123 अराजी की तीन हेक्टेयर वो जमीन है जिसे पहले ही भूमाफियाओं नें बेच दिया
भा दं सं की धारा 420, 467, 468 और 471 जैसी धाराओं में पंजीकृत हुई एफ०आई०आर।
कानपुर :थाना नौबस्ता क्षेत्र बूढ़पुर मछरिया में सरकारी ऊसर ,नवीन परती,ग्राम समाज, चारागाह की जमीनों पर भूमाफियाओं और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा अजब गजब खेल। नही हो रहा बन्द ।
सामाजिक संस्था करणी सेना के प्रांत अध्यक्ष कु.ब्रजराज सिंह राजावत नें कानपुर विकास प्राधिकरण को आवास विकास एवं केडीए की कई जमीनों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर गलत ढंग से जमीने बेचने वाले भूमाफियाओं की लिखित शिकायत कर कानपुर विकास प्राधिकरण से कार्यवाही करने की मांग ।
अधिकारियों ने मामले में लिया संज्ञान ।
कानपुर विकास प्राधिकरण नें करणी सेना के प्रांत अध्यक्ष ब्रजराज सिंह के पत्रांक 81/ए/2021 दिनांक 25 /09/2021 की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए प्रयाग सहकारीआवास समिति लि.के सचिव अशोक यादव पुत्र भोला सिंह यादव द्वारा मौजा बूढ़पुर मछरिया की आ.स.1123 कि सरकारी अभिलेखों में दर्ज नवीन परती, चारागाह तथा शासन अधिसूचना – 572/स0-01/1978 के द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण में निहित 3 हेक्टेयर की सरकारी जमीनहै, के जुज भाग पर प्रयाग सरकारी आवास समिति लिमिटेड के सचिव अशोक कुमार यादव पुत्र भोला सिंह यादव द्वारा मनोरमा गुप्ता पत्नी रामशंकर गुप्ता निवासी के ब्लॉक यशोदा नगर को बेच दिया गया। जिसकी जांच विशेष कार्यअधिकारी तहसीलदार जोन 4 द्वारा की गई और उनकी आख्या के अनुसार उक्त आ0 के जुज भाग रकवा 200 वर्ग गज का बैनामा प्रयाग सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा सचिव अशोक कुमार यादव ने श्रीमती मनोरमा गुप्ता यशोदा नगर कानपुर को किया गया। जो उपनिबंधक तृतीय कानपुर नगर द्वारा दिनांक 20 मई 2013 की बही संख्या 1 संख्या 13454 पृष्ठ संख्या 399 से 438 पर क्रमांक 5662 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जिसे अशोक कुमार यादव सचिव प्रयाग सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा कूटचरित ढंग से फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि को विक्रय किया गया।जिस पर कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा थाना नौबस्ता में भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 420,467,468 और 471 मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
अब यह भी देखना जरूरी है कि आराजी 1123 जिसके 3 हेक्टेयर की जमीन गायब हो चुकी है। उस पर केडीए अपने स्तर से आगे कोई कार्रवाई करेगी अथवा किसी अन्य शिकायत पर भी जागेगी ।
अब देखना है,कि नौबस्ता पुलिस आरोपी अशोक यादव पर कार्यवाही कर जेल भेज पाएगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में बन्द कर दिया जाएगा।
क्या कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी बूढ़पुर मछरिया की कई और अराजियो को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त करा पाएगी?और भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही कर पाएंगी? या फिर एक छोटी जगह पर मामला दर्ज करा चुप बैठ जाएगी।
( एडीटर इन चीफ :सुशील निगम )