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आधार लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2018 तक बढ़ी, लेकिन शर्तों के साथ

विभिन्न सेवाओं से आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़कर 31 मार्च 2018 कर दी गई है. इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल पेश हुए और उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न सेवाओं के लिए आधार को लिंक करने के वास्ते समय सीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाएंगे.


हालांकि, वेणुगोपाल ने इसके साथ ये भी जोड दिया ये सुविधा उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं.

6 फरवरी 2018 ही करना होगा मोबाइन को आधार से लिंक

इसके साथ ही आधार को मोबाइल सेवाओं से जोड़ने के मामले पर उन्होंने कहा कि फोन नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख न्यायिक आदेश के अनुपालन में 6 फरवरी 2018 ही रहेगी. ऐसे में अगर आपने अपने नबंर को 6 फरवरी, 2018 से पहले आधार से लिंक नहीं किया तो नंबर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा.

वहीं, अगर आप तय तारीख से पहले अपने फोन नंबर, बैंक अकाउंट और पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो आप को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

किस सेवा की क्या है डेडलाईन?

पैन कार्ड

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखरी तारिख 31 दिसंबर 2017 है. पहले अंतिम तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन सरकार ने इसे 31 दिसंबर 2017 तक बढ़ा दिया है.

दिक्कत: आयकर भरने में परेशानी आ सकती है.

बैंक अकाउंट

आखिरी तारीख- बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है.

दिक्कत: अकाउंट बंद किया जा सकता है.

म्यूचुअल फंड/स्टॉक

आखिरी तारीख- म्यूचुअल फंड/स्टॉक को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 है.

दिक्कत- म्यूचुअल फंड/स्टॉक का अकाउंट नॉन ऑपरेशनल कर दिया जाएगा.

इंश्योरेंस पॉलिसी

आखिरी तारीख- इंश्योरेंस पॉलिसी को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख  31 दिसंबर 2017 है.

दिक्कत- इंश्योरेंस पॉलिसी इनएक्सेसेबल हो जाएगा.

पोस्ट ऑफिस स्कीम

आखिरी तारीख- पोस्ट ऑफिस स्कीम को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख  31 दिसंबर 2017 है.

दिक्कत- अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा.

सरकारी सेवा/एलपीजी,पेंशन

आखिरी तारीख- समाजिक कल्याण सेवा/एलपीजी,पेंशन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31-मार्च 2018 है.

दिक्कत- योजना के तहत मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं उठा सकेंगे.

ध्यान रहे कि 31 मार्च 2018 तक के लिए सरकार ने आधार लिंक करने की सुविधा उन्हीं लोगों को दी है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है. आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ने के केंद्र सरकार के कदम पर रोक की मांग करने वाली अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अगले सप्ताह संविधान पीठ गठित करेगा.    
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Shushil Nigam

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